करैरा (शिवपुरी):- अनुविभाग करैरा में आये दिन रेत के अवैध उत्खनन की खबरे आम हो गयी है। इसी को लेकर आज प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाई की गई है। जानकारी के अनुसार तहसील करैरा में पदस्थ नायब तहसीलदार कु ज्योति लाक्षाकार ने क्षेत्र भृमण के दौरान हल्का न 58 कडोरा इमलिया के मुख्य मार्ग के समीप एक जेसीबी मशीन रेत उत्खनन कर अनेक टेक्टरों को भर रही थी। जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस थाना करैरा को सूचित कर फोर्स बुलाया गया। परन्तु फोर्स जब तक पहुँचता अन्य टेक्टर भाग गए। तभी नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार, राजस्व निरीक्षक शैलेन्द्र सेंगर व पटवारी संतोष रावत ने मौके पर पहुँचकर जेसीबी मशीन व एक टेक्टर जप्त कर लिया। जप्त वाहनों को करैरा लाया जा रहा था, उसी दौरान जेसीबी ग्राम मछावली तरफ को भाग गई। नायब तहसीलदार की सूचना पर पुलिस थाना करैरा में एक ट्रेक्टर जप्त कर रखाया गया व भागी हुई जेसीबी मशीन के संचालक धर्मेंद्र यादव निवासी खोआ के खिलाफ अपराध क्र 119/20 भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जिसकी जाँच सहायक उप निरीक्षक सुल्तान सिंह कर रहे है।
क्या है IPC की धारा-353:-
भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 353 उन लोगों पर लगाई जाती है जो सरकारी कर्मचारी पर हमला कर या उस पर ताकत का इस्तेमाल कर उसे उसकी ड्यूटी निभाने से रोकते हैं। ऐसे मामलों में दोषी को दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।